UP में 6 महीने की हड़ताल पर रोक: सरकार ने जारी की बड़ी अधिसूचना, IAS एम देवराज ने आदेश किए लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी छह महीनों के लिए हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शासन ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद अब राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में किसी भी प्रकार की हड़ताल करना प्रतिबंधित होगा।

अधिसूचना के अनुसार यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक IAS एम. देवराज द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सरकारी कार्यों और आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह निर्णय आवश्यक था।

सरकार का कहना है कि हाल के समय में अलग-अलग विभागों में हड़ताल की चेतावनियों और असंतोष की स्थिति के कारण जनता को असुविधा का सामना करना पड़ सकता था। ऐसे में छह माह की यह रोक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, ताकि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली बाधित न हो और आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहें।

अधिसूचना में साफ कहा गया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी दफ्तरों से लेकर नगर निगम, विकास प्राधिकरण और अन्य स्थानीय निकायों में भी यह रोक मान्य होगी।

सरकार का यह फैसला प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और सेवाओं को नियमित बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों और यूनियनों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।