लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने सभी पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अधिकतम चुनावी व्यय सीमा निर्धारित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब उम्मीदवारों को तय सीमा में रहकर ही खर्च करना होगा।
💰 चुनावी खर्च सीमा तय
निर्वाचन आयोग के मुताबिक —
- ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार अधिकतम ₹1.25 लाख तक खर्च कर सकेंगे।
- ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सीमा ₹10,000 तय की गई है।
- क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए ₹1 लाख की सीमा होगी।
- क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए ₹3.5 लाख तक खर्च की अनुमति होगी।
- जिला पंचायत सदस्य के लिए ₹2.5 लाख,
- जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए ₹7 लाख तक खर्च करने की सीमा तय की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह निर्णय चुनाव में पारदर्शिता और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है।
🧾 नामांकन और जमानत राशि भी तय
चुनावी खर्च की सीमा के साथ-साथ आयोग ने नामांकन पत्र खरीदने की राशि और जमानत राशि भी तय कर दी है।
- पर्चे का मूल्य ₹100 से ₹1500 तक रहेगा।
- जमानत राशि ₹400 से ₹25,000 तक निर्धारित की गई है।
यह राशि उम्मीदवार के पद और वर्ग के अनुसार अलग-अलग होगी।
ये सभी नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
🗳️ कब होंगे पंचायत चुनाव?
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव वर्ष 2026 में होने हैं। सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया में 504 ग्राम पंचायतें समाप्त कर दी गई हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल 57,695 ग्राम पंचायतें बची हैं।
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📋 ऐसे करें मतदाता सूची में नाम शामिल
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन जोड़ सकते हैं —
- अपने नाम की जांच के लिए https://electoralsearch.in/ पर जाएं।
- अगर नाम सूची में नहीं है, तो नया पंजीकरण करने के लिए https://www.nvsp.in/ पर क्लिक करें।
- किसी भी सहायता के लिए 1950 पर कॉल करें।
👉 आगामी पंचायत चुनावों में अब खर्च की सीमा तय होने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि हर उम्मीदवार को समान अवसर भी मिलेगा।

