प्रयागराज हाईकोर्ट ने आजम खान को प्रॉपर्टी कब्जे के मामले में जमानत दी | Prayagraj News
Azam Khan in Property Grabbing Case
Prayagraj News। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान को प्रयागराज (इलाहाबाद) हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी कब्जे के मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद यह जमानत आदेश जारी किया। आजम खान अब लगभग सभी मामलों में जमानत पा चुके हैं, जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है।
आजम खान के वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए यह कहा कि अभी तक मामले में गंभीर आरोप साबित नहीं हुए हैं। इससे पहले आजम खान कई अन्य मामलों में भी जमानत पा चुके हैं। उनके समर्थकों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
राजनीतिक हलकों में आजम खान की जमानत को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसे एक सकारात्मक फैसला बताया है, जबकि विरोधी दलों ने इस फैसले पर निराशा जताई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आजम खान की जमानत मिलने के बाद राजनीतिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता बढ़ सकती है। वहीं, प्रशासन ने भी कहा है कि कानून के दायरे में रहते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आजम खान की जमानत से उनके समर्थकों में उत्साह है और माना जा रहा है कि अब वे अपने राजनीतिक और सामाजिक कामों में फिर से सक्रिय हो सकते हैं।
Web Title: Prayagraj High Court ne Azam Khan ko Property Kabze ke Mamle mein Zamanat di | Prayagraj News
